15 दिन की बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद, मासूम को तालाब में फेंका था
बदायूं में 15 दिन की बेटी को तालाब में फेंककर मारने वाली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना 10 महीने पहले हुई थी।
बदायूं में दस महीने पुराने मामले में 15 दिन की बेटी की हत्या करने की आरोपी मां को एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश रिंकु जिंदल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। न्यायाधीश ने पांच महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई।
कस्बा जगत निवासी श्रीपाल भारती ने 19 फरवरी 2024 को अलापुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री प्रियंका की शादी कुड़ेली निवासी विनोद के साथ हुई थी। प्रियंका ने 31 जनवरी 2024 को अपने ससुराल कुड़ेली में एक पुत्री को जन्म दिया था। 14 फरवरी को प्रियंका अपने मायके जा रही थी। उसी दिन उसने अपनी 15 दिन की बच्ची को जगत के तालाब में फेंक दिया। जब लोगों ने तलाश की, तो बच्ची का शव तालाब में तैरता हुआ मिला।
श्रीपाल ने बताया कि उसकी बेटी प्रियंका मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई पांच महीने तक चली। पिता ने प्रियंका को मनोरोगी बताते हुए दावा किया, लेकिन अदालत में इसके समर्थन में कोई प्रमाण या इलाज से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोषी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
What's Your Reaction?